SEBI के इस नए रूल से महंगी हो जाएगी शेयर ट्रेडिंग, यहां समझें इस नियम का मतलब
इस नियम की वजह से ब्रोकरेज कॉस्ट बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि इससे ब्रोकर्स की वर्किंग कैपिटल की जरूरत बढ़ जाएगी। हालांकि, सेबी ने यह नियम क्लाइंट्स के हित को ध्यान में रख कर लागू किया है। सेबी का मानना है कि इससे ब्रोकर क्लाइंट्स के ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे
SEBI के एक नियम में ब्रोकरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। यह नियम 7 अक्टूबर (शुक्रवार) से लागू हो गया है। इस नियम में ट्रेडिंग करने के लिए नियम यह कहा गया है कि ब्रोकर (Brokers) को अपने क्लाइंट्स के ट्रे़डिंग अकाउंट्स को हर महीने या हर तिमाही के पहले शुक्रवार को स्कॉवयर-ऑफ करना होगा। यह क्लाइंट्स की तरफ से चुने गए ऑप्शन (मासिक या तिमाही) पर निर्भर करेगा। आइए इस नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं।
आपके लिए इस नियम का मतलब यह है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी बैलेंस (इस्तेमाल नहीं किया गया) होगा, उसे ब्रोकर आपकी तरफ से चुने गए दिन को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ब्रोकरेज फर्म जीरोधा (Zerodha) के फाउंडर नितिन कामत (Nithin Kamath) का अनुमान है कि यह पैसा 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है।
बाजार में किया है निवेश? जान लें सेबी का नया नियम, शेयरों को सुरक्षित करने के लिए उठाया ये बड़ा कदम
Sebi new circular: अब डिपॉजिटरी क्लाइंट ट्रेडिंग करने के लिए नियम के शेयर तभी ब्रोकर के खाते में ट्रांसफर करेंगे, जब इसकी क्लीयरिंग कॉरपोरेशन और क्लाइंट के दिए इंस्ट्रक्शन से इसकी मिलान हो जाएगी. सेबी का सर्कुलर 25 नवंबर से लागू माना जाएगा.
Sebi new circular for stock market: शेयर बाजार के निवेशकों के हित में मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है. सेबी ने निवेशकों के शेयरों को और सुरक्षित करने ट्रेडिंग करने के लिए नियम के लिए नया नियम जारी किया है. सेबी ने शेयरों के पे इन की जांच के लिए सर्कुलर जारी किया है. इसके अंतर्गत अब डिपॉजिटरी क्लाइंट के शेयर तभी ब्रोकर के खाते में ट्रांसफर करेंगे, जब इसकी क्लीयरिंग कॉरपोरेशन और क्लाइंट के दिए इंस्ट्रक्शन से इसकी मिलान हो जाएगी. सेबी का सर्कुलर 25 नवंबर से लागू माना जाएगा.
सर्कुलर के मुताबिक, अब ट्रेडिंग करने के लिए नियम क्लाइंट की नेट डिलीवरी ऑब्लिगेशन से मिलान के बाद ही शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे. इसके लिए देखा जाएगा कि क्लाइंट ने खुद इंस्ट्रक्शन दिया है, या फिर उसकी तरफ से दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी वाले व्यक्ति ने इंस्ट्रक्शन दिया है, या फिर डीमैट डेबिट/प्लेज इंस्ट्रक्शन है. इनकी मिलान फिर क्लीयरिंग कॉरपोरेशन की तरफ से दिए गए डिलीवरी ऑब्लिगेशन से मैचिंग होगी. उसके बाद ही क्लाइंट के खाते से शेयर ट्रेडिंग मेंबर के पूल अकाउंट में जाएंगे.
यूनीक क्लाइंट कोड से होगा मिलान
क्लाइंट के खाते से शेयर ट्रेडिंग मेंबर के पूल अकाउंट में जाने के बाद यूनीक क्लाइंट कोड, ट्रेडिंग और क्लीयरिंग मेंबर की आईडी, शेयरों की संख्या और सेटलमेंट के ब्यौरे के साथ मिलान होगा. मिलान नहीं होने पर सौदा रिजेक्ट हो जाएगा. अगर इंस्ट्रक्शन और ऑब्लिगेशन में मिलान नहीं हो रहा है, तो उस पर भी नियम साफ हुआ है. ऐसी स्थितियों में जहां इंस्ट्रक्शन कम का है और ऑब्लिगेशन ज्यादा का है उसमें कम इंस्ट्रक्शन वाली ही बात मानी जाएगी.
शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं तो ध्यान दें, 1 जुलाई से बदल रहे हैं नियम, बिना टैगिंग के नहीं बेच सकेंगे शेयर
यदि आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं और आपका अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है। अब जुलाई से इसके नियम बदलने जा रहे हैं। सेबी ने डीमैट खातों की टैगिंग लागू करने के लिए दलालों को 30 जून तक का समय दिया है। यदि खाते 1 जुलाई से बिना टैग वाले रहते हैं, तो इन खातों से किसी भी नई खरीदारी की अनुमति ट्रेडिंग करने के लिए नियम नहीं दी जाएगी। हालांकि, कॉरपोरेट कार्रवाई के परिणामस्वरूप शेयरों को श्रेय दिया जाएगा। जिन खाताधारकों के खाते बिना टैग के रहेंगे, वे भी अपने खातों से शेयर नहीं बेच सकेंगे।
एक्सचेंज और ट्रेडिंग करने के लिए नियम डिपॉजिटरी को 1 जुलाई और 1 अगस्त को अपनी अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कहा कि स्टॉक ब्रोकरों के सभी डीमैट खाते, जो बिना टैग के हैं, उन्हें जून के अंत तक उचित रूप से टैग करने की आवश्यकता है। 1 जुलाई से बिना टैग वाले किसी भी डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को जमा करने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ट्रेडिंग करने के लिए नियम एक परिपत्र में कहा कि हालांकि कॉरपोरेट कार्यों के कारण क्रेडिट की अनुमति होगी।
बैंक और डीमैट खातों की टैगिंग उस उद्देश्य को दर्शाती है जिसके लिए उन बैंक/डीमैट खातों का रखरखाव किया जा रहा है और ऐसे खातों की स्टॉक एक्सचेंजों/डिपॉजिटरी को रिपोर्ट करना। सेबी ने आगे कहा कि अगस्त से बिना टैग वाले किसी भी डीमैट खाते में प्रतिभूतियों के डेबिट की भी अनुमति नहीं होगी।
स्टॉक ब्रोकर को 1 अगस्त से ऐसे डीमैट खातों को टैग करने की अनुमति देने के लिए स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए नियम एक्सचेंजों से अनुमति लेनी होगी और बदले में एक्सचेंजों को अपनी ट्रेडिंग करने के लिए नियम आंतरिक नीति के अनुसार जुर्माना लगाने के बाद दो कार्य दिवसों के भीतर इस तरह की मंजूरी देनी होगी।
वर्तमान में, स्टॉक ब्रोकरों को केवल पांच श्रेणियों के तहत डीमैट खातों को ट्रेडिंग करने के लिए नियम बनाए रखने की आवश्यकता होती है - मालिकाना खाता, पूल खाता, ट्रेडिंग करने के लिए नियम क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज, क्लाइंट सिक्योरिटीज मार्जिन प्लेज अकाउंट और क्लाइंट सिक्योरिटीज मार्जिन फंडिंग अकाउंट के तहत। नियमों के तहत, स्टॉक ब्रोकर के मालिकाना डीमैट खातों को 'स्टॉक ब्रोकर प्रोपराइटरी अकाउंट' के रूप में नामित करना स्वैच्छिक है और जिन खातों को टैग नहीं किया गया है, उन्हें मालिकाना माना जाएगा।
एक नजर में समझें
- सेबी ने डीमैट खातों पर नियम सख्त किए। प्रोकर को अब डीमैट खातों को वर्गीकृत करना होगा और उसका उद्देश्य बताना होगा।
- डीमैट खातों की टैगिंग 30 जून तक पूरी करनी होगी।
- 1 जुलाई से बिना टैग वाले डीमैट खातों में शेयर नहीं जोड़े जा सकेंगे।
- कॉर्पोरेट कार्रवाई के संबंध में शेयरों में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं।
- 1 अगस्त से बिना टैग वाले खातों से शेयरों की बिक्री नहीं की जा सकी।
- एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को अपनी अनुपालन रिपोर्ट 1 जुलाई और 1 अगस्त तक जमा करनी होगी।
5 श्रेणियां जिनमें डीमैट खाते खोले जाते हैं
- मालिकाना खाता - स्व व्यापार के लिए
- ट्रेडिंग करने के लिए नियम पूल खाता - बस्तियों के लिए।
- ग्राहक की अवैतनिक प्रतिभूतियाँ - ग्राहक के अवैतनिक शेयरों के लिए
- ग्राहक प्रतिभूतियां मार्जिन प्रतिज्ञा - मार्जिन के लिए ग्राहक शेयरों को गिरवी रखना
- मार्जिन फंडिंग के तहत क्लाइंट सिक्योरिटीज - मार्जिन सिक्योरिटीज के लिए फंडेड सिक्योरिटीज
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